15 अप्रैल 2025 (UNA) : हाल ही में बेंगलुरू में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को MUDA साइट आवंटन मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शामिल होने का आरोप है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बी रिपोर्ट पर कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक लोकायुक्त पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लोकायुक्त की रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने का अधिकार है।
MUDA घोटाला क्या है?
MUDA घोटाला एक लंबे समय से चल रहा मामला है, जो मायसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा कथित तौर पर अवैध भूमि आवंटन से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पूर्व कार्यकाल में उनकी पत्नी BM पार्वथी को मुआवजे के रूप में भूमि आवंटित की गई थी।
आरोप है कि मायसूर में 14 प्रीमियम साइटों को पार्वथी को अवैध रूप से आवंटित किया गया, जिससे राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह मामला अब महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है, और अदालत ने जांच जारी रखने का आदेश देकर इस मामले में नए विकास का रास्ता खोला है। - UNA