14 अप्रैल 2025 (UNA) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (EC) द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की नामांकन जांच प्रक्रिया को उचित और संतुलित बताया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई शिकायत उचित रूप में प्राप्त होती है, तो उसे जरूर जांचा जाएगा।
मुख्य न्यायधीश टी एस शिवगणम की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) भी शामिल थीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नामांकन की जांच में पर्याप्त जांच-परख के उपाय किए गए हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में बदलाव की मांग की थी, और नई प्रक्रिया की स्थापना की अपील की थी। लेकिन अदालत ने इसे असंवैधानिक और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना। अदालत ने कहा कि यह मामला एक विधायिका द्वारा किया जाने वाला कार्य है, जिसे न्यायालय अपने अधिकारों के तहत नहीं कर सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 226 में उल्लेखित है। - UNA