राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने WTO में किया स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ का बचाव, भारत की आपत्ति पर दी सफाईविश्व व्यापार संगठन (WTO) में अमेरिका ने अपने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ का कड़ा बचाव किया है। अमेरिका का कहना है कि इन टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सेक्शन 232 के अंतर्गत लागू किया गया था, न कि किसी व्यापारिक सुरक्षा उपाय (safeguard measures) के रूप में। यह बयान भारत द्वारा WTO में की गई औपचारिक शिकायत के जवाब में आया है, जिसमें भारत ने इन टैरिफ को WTO के नियमों के उल्लंघन के तौर पर चुनौती दी है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि यह फैसला घरेलू सुरक्षा से जुड़ा है और WTO के नियम इसकी अनुमति देते हैं। भारत और अन्य देशों द्वारा इस पर सवाल उठाना अब वैश्विक व्यापार के नियमों और उनकी व्याख्या को लेकर बहस को और गहरा कर रहा है।18 Apr 25

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने WTO में किया स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ का बचाव, भारत की आपत्ति पर दी सफाईविश्व व्यापार संगठन (WTO) में अमेरिका ने अपने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ का कड़ा बचाव किया है। अमेरिका का कहना है कि इन टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सेक्शन 232 के अंतर्गत लागू किया गया था, न कि किसी व्यापारिक सुरक्षा उपाय (safeguard measures) के रूप में। यह बयान भारत द्वारा WTO में की गई औपचारिक शिकायत के जवाब में आया है, जिसमें भारत ने इन टैरिफ को WTO के नियमों के उल्लंघन के तौर पर चुनौती दी है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि यह फैसला घरेलू सुरक्षा से जुड़ा है और WTO के नियम इसकी अनुमति देते हैं। भारत और अन्य देशों द्वारा इस पर सवाल उठाना अब वैश्विक व्यापार के नियमों और उनकी व्याख्या को लेकर बहस को और गहरा कर रहा है।

18 अप्रैल 2025 (UNA) : अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) को सूचित किया है कि उसके द्वारा स्टील और एल्युमिनियम आयात पर लगाए गए टैरिफ (शुल्क) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लगाए गए थे, न कि किसी तरह के सेफ़गार्ड उपाय (Safeguard Measures) के तहत। यह स्पष्टीकरण भारत द्वारा हाल ही में दर्ज कराई गई व्यापारिक शिकायत के सीधे विरोध में आता है, जिसमें भारत ने इन टैरिफ के आधार को चुनौती दी है।

17 अप्रैल को WTO को भेजी गई एक आधिकारिक सूचना में अमेरिका ने स्पष्ट किया कि इन टैरिफ को यूएस ट्रेड लॉ के सेक्शन 232 के अंतर्गत लागू किया गया है। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उन वस्तुओं के आयात पर रोक या सीमा लगा सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

अमेरिका ने अपने बयान में कहा,

"भारत ने जो WTO में कंसल्टेशन का अनुरोध किया है, वह इस आधार पर किया है कि ये टैरिफ सेफ़गार्ड उपाय हैं। जबकि वास्तव में, राष्ट्रपति ने सेक्शन 232 के तहत ये टैरिफ इस कारण से लगाए कि स्टील और एल्युमिनियम के आयात से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था, और इस खतरे को कम करने के लिए इन पर शुल्क लगाना आवश्यक था।"

इस मुद्दे में सेफ़गार्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार में अंतर बेहद अहम है, क्योंकि इससे यह तय होता है कि अमेरिका को WTO के अंतर्गत कौन से नियमों और दायित्वों का पालन करना होगा।

भारत का दावा है कि अमेरिका के ये टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं और WTO के 'Agreement on Safeguards' के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अमेरिका को इस टैरिफ पर उचित मुआवज़ा देना चाहिए या इसे वापस लेना चाहिए। पर अमेरिका का कहना है कि चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए यह WTO के सामान्य व्यापारिक नियमों से अलग है।

यह मामला अब WTO में एक अहम कानूनी बहस बन गया है, और आने वाले समय में यह तय करेगा कि सदस्य देश किस हद तक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देकर व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। - UNA

Related news

 "अमेरिका में दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप का नया आदेश"06 May 25

"अमेरिका में दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप का नया आदेश"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मई, 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू दवा निर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना है। इस आदेश के तहत, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को घरेलू निर्माण सुविधाओं के अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने और निर्माण से पहले कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सक्रिय घटक उत्पादकों की निगरानी बढ़ाने और अनुपालन न करने वाली सुविधाओं की सार्वजनिक रूप से जानकारी देने की योजना भी बनाई गई है।