18 अप्रैल 2025 (UNA) : भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही, केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और 'वक्फ बाय यूज़र' से संबंधित संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। India Today
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों, विशेष रूप से 'वक्फ बाय यूज़र' से संबंधित संपत्तियों, की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
अगली सुनवाई 5 मई, 2025 को निर्धारित है। - UNA